Friday, November 1, 2019

वित्त मंत्रालय एक नवंबर से पेमेंट के नियमों में बदलाव कर दिया


वित्त मंत्रालय ने किया पेमेंट के तरीको में बदलाव - जानिए एक नवंबर से क्या पड़ेगा आपके व्यापार पर असर 


वित्त मंत्रालय एक नवंबर से पेमेंट के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। यह नियम 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के कारोबार वाले कारोबारियों पर लागू होगा। इसके तहत कारोबारियों के लिए डिजिटल पेमेंट लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि ग्राहकों या मर्चेंट्स से एमडीआर या किसी तरह का कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। एसबीआई बैंक के ग्राहकों के लिए शुक्रवार से ब्याज की दरें बदल जाएंगी। एक लाख रुपए के डिपॉजिट पर ब्याज की दर 3.50 से घटकर 3.25 रह जाएगी। वहीं एक लाख रुपए से ऊपर के डिपॉजिट पर पहले की ही तरह ब्याज मिलता रहेगा। हालांकि एसबीआई पहले ही एक लाख रुपए से ऊपर के डिपॉजिट वाले बैंक खाते के ब्याज दर को रेपो रेट से जोडऩे की घोषणा कर चुका है। इस समय रेपो रेट 3 फीसदी है।
महाराष्ट्र में सभी बैंकों के लिए 1 नवंबर को नया टाइमटेबल लागू होगा। नए टाइम टेबल के मुताबिक रिहायशी इलाके के बैंक सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक खुले रहेंगे। वहीं बैंकों में वित्तीय कामकाज सुबह 11:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक होंगे। कुछ बैंकों सुबह 9:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक खुले रहेंगे। कुछ इलाकों में वित्तीय कामकाज सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक होंगे।
आज से देश के कई महानगरों में गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ गई हैं। यह गैस सिलेंडर के कीमत में बढ़ोत्तरी का लगातार तीसरा महीना है। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में देश के कई महानगरों में करीब 76.5 रुपए की बढ़ोत्तरी हुई है। दिल्ली की बात करें, तो आज से यहां 14.2 किलोग्राम के बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 681.50 रुपए हो गई है। वहीं, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में इसकी कीमत क्रमश: 706, 651 और 696 रुपए है। इसके अलावा 19 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की बात करें, तो इसकी कीमत दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में क्रमश: 1204, 1258, 1151.50 और 1319 रुपए हो गई है।